नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड की खरीद और मोचन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए 30 जून, 2024 तक का समय मांगने वाली एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च, 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है।
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