देश-प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों से भरे जेल पर केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा- ओपन जेल बनाने का क्या प्लान है

नई दिल्लीः जेल में बंद कैदियों की दयनीय दशा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र व राज्य सरकारों से ओपन जेल बनाने की योजना के बारे में पूछा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन प्रिजन यानी ओपन जेल को लेकर केंद्र सरकार सभी राज्यों और UT से उनका जवाब लें. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सभी राज्यों और UT के DG के साथ फ़रवरी 2018 के पहले हफ्ते में ओपन प्रिजन बनाने को लेकर मीटिंग कर इसके बारे में चर्चा करें. मीटिंग में केंद्र सरकार राज्य सरकारों से पूछे कि ओपन जेल किस तरह काम करेगा व इसका प्रारूप कैसा होगा.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन जेल को लेकर MHA यानी गृह मंत्रालय को स्टडी करनी चाहिए क्योंकि ओपन जेल के कॉन्सेप्ट के साथ यह भी जानना जरूरी है उसमें किस तरह के कैदियों को रखा जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कि अगर कोई कैदी पहली बार किसी अपराध में जेल गया है को उसे जेल में रखना ठीक होगा या फिर ऐसे कैदी जो मामूली अपराधों में जेल गए हैं, उन्हें ओपन जेल में रखना सही होगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को ऐसे आगे बढ़ाएं जिससे किसी को आपत्ति न हो क्योंकि जेल मैनुवल को लेकर सभी राज्य सरकारों और UT के पास अपनी गाइड लाइन है इससे कोई कंफ्यूजन न हो जाए.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि मॉडर्न प्रिजन मैनुवल को लेकर ड्राफ्ट सभी राज्य सरकारों और UT को भेज दिया गया है.इससे जेलों में कैदियों द्वारा आत्महत्या के मामले रोकने में सहायता मिलेगी. इसमें सभी राज्य और UT को ये बताना होगा कि कितनी प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतें हुई है. इन सब पर सभी राज्य सरकारों और UT के DG से मीटिंग हुई है

क्या होता है ओपन जेल

ओपन जेल खुले में बना जेल है जिसमें कैदी अपने परिवार के साथ रह सकता है. उसे एक छोटा सा घर दिया जाता है. वह जेल के आस-पास निर्धारित दायरे में काम करने जा सकता है और शाम में काम के बाद लौट आता है. इसमें उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिनका व्यवहार अच्छा हो. जैसे हजारीबाग के साथ देश में कई राज्यों में ओपन जेल हैं. सबसे ज्यादा ओपन जेल राजस्थान में है.

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Aanchal Pandey

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