सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में इस सेशन MBBS में एडमिशन की इजाजत दे दी है. राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे पर भरोसा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है. हालांकि इन सभी कॉलेजों को अपनी कमियों में सुधार लाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है.
नई दिल्ली. मेडिकल कॉलेजों में जरूरी संसाधन व सुविधाएं न होने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद आद इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, झारखंड और यूपी के मेडिकल कॉलेजों को इस सत्र में MBBS कोर्स में एडमिशन करने की इजाजत दे दी है. राज्यों की सरकार द्वार दायर हलफनामे पर कोर्ट ने भरोसा जताते हुए यह फैसला दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, इन कॉलेजों में बिहार के गया, पावापुरी, नालंदा व बेतिया जिले के सरकारी मेडिकल कालेज, वहीं यूपी में बांदा, सहारनपुर, आजमगढ़ व जालौन जिला और झारखंड में एमजीएम मेडिकल कालेज शामिल हैं. खबर है कि कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर भरोसा जाताया है कि वे अपने अपने राज्यों के इन कालेजों में तीन महीने के भीतर कमियों को दूर एमसीआई के मानकों के अनुरूप संसाधन व सुविधाएं मुहैया करा देगें.
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इन सभी कॉ़लेजों को अपनी संसाधन व सुविधाएं पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है. जिसके बाद तीन महीने पूरे हो जाने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा इन मेडीकल कालेजो का दौरा कर जांच करेगा. बता दें कि तीनों राज्य के इन कॉलेजों में मेडीकल सुविधाओ के मानक को पूरा न करने की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने इस सत्र में दाखिले पर लगाई रोक लगा दी थी.
AIIMS MBBS Result 2018: एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट घोषित, @ aiimsexams.org