Supreme Court on Delhi-NCR Pollution: राजधानी दिल्ली में लगातार जहरीले होते जा रहे प्रदुषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के परिवहन विभाग को सलाह दी है. कोर्ट ने सलाह देते हुए कहा है कि परिवहन विभाग दिल्ली-एनसीआर में चल रहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कारों पर रोक लगाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि बोर्ड एक फेसबुक अकाउंट बनाए जिसपर लोग शहरों में प्रदुषण फैला रहीं पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की शिकायत कर सकें.
नई दिल्ली. दिवाली अभी दूर है लेकिन दिल्ली और एनसीआर की हवा पहले ही जहरीली हो गई. हवा की क्वालिटी इतना ज्यादा खराब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के परिवहन विभाग को 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कारों को बंद करने की सलाह दी है. यह सलाह एनसीआर में चल रही गाड़ियों को लेकर भी दी गई. वहीं कोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि एक फेसबुक अकाउंट बनाया जाए जिसपर लोग प्रदुषण फैलाते हुए घूम रही पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की शिकायत कर सकें.
गौरतलब है कि पहले ही 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर अधिक प्रदुषण के बढ़ने का अनुमान बताया जा चुका है. ऐसे में इससे पहली ही हवा का और अधिक दूषित होना चिंता का विषय बनता जा रहा है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टास्क फोर्स का इस मामले में कहना है कि दिल्ली में हवा की गति धीमी है और इसी वजह से प्रदुषण लगातार बढ़ रहा है. साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों को सलाह दी है कि नवंबर के पहले 10 दिन लोग वॉकिंग और जॉगिंग से परहेज करें.
बता दें कि बीते रविवार दिल्ली में शाम 4 बजे तक एयर इंडेक्स 366 दर्ज किया गया. वहीं रविवार को एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद का इंडेक्स 358, फरीदाबाद का 381, गुरुग्राम का 378, नोएडा का 352, भिवाड़ी का 255 और ग्रेटर नोएडा का 352 दर्ज हुआ. विशेषज्ञों का इस मामले में कहना है कि हवा धीमी होने की वजह से हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने से हो रहा प्रदुषण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के आसमान में फैल सकता है.
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