Supreme Court Action on Sanjay Singh in Rafale: राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राफेल मुद्दे पर संजय सिंह ने अदालत पर अपमानजनक टिप्पणी की है, इसलिए उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली. राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को राफेल डील मामले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राफेल मामले में अदालत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. हालांकि संजय सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा.
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मुद्दे पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने राफेल मुद्दे पर 14 दिसंबर 2018 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की. उस फैसले में कोर्ट ने राफेल डील में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी. इसके खिलाफ आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अलग से कोर्ट में याचिका दायर की थी.
वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल (एजी), केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुराए गए थे और मामले की जांच अभी लंबित है. उन्होंने कहा कि इस दस्तावेजों के आधार पर द हिंदू के एडिटर एन राम ने आर्टिकल छापा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया है कि यदि चोरी हुए दस्तावेज पेश किए जाएंगे और यदि वो प्रासंगिक हैं तो उन्हें संज्ञान में लिया जाएगा.