नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चौकीदार चोर है टिप्पणी पर दर्ज अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया. राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए आरोपों का सामना करना पड़ा. राहुल गांधी ने बाद में अदालत से माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की यह कहते हुए चेताया की कि उनकी स्थिति में किसी को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ ने कहा, राहुल गांधी को भविष्य में सावधान रहने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल में राहुल गांधी की चौकीदार चोर है टिप्पणी को गलत ठहराया. दरअसल 10 अप्रैल को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पिछले साल 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर सेंट्रे की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया था तो राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए, राहुल गांधी ने अदालत में चौकीदार चोर है कहा. यह टिप्पणी कांग्रेस नेता द्वारा राफेल सौदे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए की गई थी.
बाद में राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री से संबंधित टिप्पणियों के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार होने के लिए एक बिना शर्त माफी मांगी. राहुल गांधी ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में राफेल के फैसले में अपनी चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए गलत तरीके से बिना शर्त माफी मांगी थी और कहा था कि वह सर्वोच्च सम्मान में शीर्ष अदालत में हैं और इसके लिए पूरी तरह से अनजाने, गैर-इरादतन थे.
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