नई दिल्ली. सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनंदा के पति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को पेशी के बाद रेगुलर जमानत मिल गई है. इससे पहले थरूर को बिना कोर्ट के परमिशन विदेश ना जाने जैसी कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. केस में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
शशि थरूर की पेशी और नियमित जमानत पर बहस के दौरान कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. सुनंदा मौत मामले में शशि थरूर के वकील ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का भी विरोध किया. बीजेपी के राज्यसभा सासंद स्वामी ने कहा कि वह इस मामले में मदद करना चाहते हैं इसीलिए आवेदन दिया है ताकि इस केस में सही जांच हो सके.
वहीं शशि थरूर ने सुब्रमण्यम स्वामी के कूदने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि स्वामी का इस केस में कोई लोकस स्टैंडी यानी लेना-देना नही हैं. इस पर जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि वह मर्डर केस की बहस में शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने भी स्वामी से पूछा कि पहले आप ये साफ कीजिए कि आपका इस केस से क्या लेना देना है. दिल्ली पुलिस ने भी इस केस में स्वामी की दखलअंदाजी का का विरोध किया है. कोर्ट में अगली सुनवाई पर स्वामी को बताना होगा कि इस केस में कानूनी तौर पर वो कैसे शामिल हो सकते हैं.
शशि थरूर को कोर्ट ने समन भेजकर 7 जुलाई को पेश होने को कहा था. कोर्ट ने थरूर की पेशी के बाद उन्हें नियमित जमानत दे दी गई. सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के लीला पैलेस होटल में मिला था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके आरोप लगाया था कि तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाया था.
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