नई दिल्ली। इंटरनेट पर सुल्ली डील्स ऐप के जरिए मुस्लिम स्त्रियों की नीलामी करने वाले आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि, इस ऐप के माध्यम से आरोपी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरे इस ऐप में डाल रहा था। उपराज्यपाल […]
नई दिल्ली। इंटरनेट पर सुल्ली डील्स ऐप के जरिए मुस्लिम स्त्रियों की नीलामी करने वाले आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
हम आपको बता दें कि, इस ऐप के माध्यम से आरोपी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरे इस ऐप में डाल रहा था।
सुल्ली डील ऐप के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी है। इस धारा के तहत सरकार के खिलाफ अपराधों और इस तरह के अपराधों के लिए आपराधिक साजिश का केस चलाने से जुड़ी है।
हम आपको बता दें कि, पुलिस प्रशासन को इस धारा को चलाने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस ने सात जुलाई 2021 को इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया था. उपराज्यपाल के अनुसार आरोपित के खिलाफ पहली नजर में ही केस बनता है और इसलिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी गई है।
आरोपी ओकारेश्वर ने इंदौर स्थित आईपीएस एकेडमी से कंप्यूटर एप्लिकेशन में ग्रेजुएशन की थी। उसने मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के लिए सुल्ली डील्स ऐप एवं ट्विटर हैंडल बनाया और बिना इजाजत कई तस्वीरें अपलोड कर दी थीं।
इस साल जनवरी में आरोपी की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई, पुलिस उपायुक्त के पी एस मल्होत्रा ने बताया था कि, आरोपी ने माना था कि उसने मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने के लिए यह काम किया था।