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देश में पहली बार आया ऐसा संवैधानिक संकट! हरियाणा में 52 दिन पहले ही भंग हुई विधानसभा

चंडीगढ़/नई दिल्ली: चुनावी राज्य हरियाणा में विधानसभा को भंग कर दिया गया है. हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी. गर्वनर ने राज्य की बीजेपी सरकार की सिफारिश पर विधानसभा भंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इस नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के […]

CM Naib Singh Saini
  • September 12, 2024 9:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 months ago

चंडीगढ़/नई दिल्ली: चुनावी राज्य हरियाणा में विधानसभा को भंग कर दिया गया है. हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी. गर्वनर ने राज्य की बीजेपी सरकार की सिफारिश पर विधानसभा भंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इस नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (बी) के द्वारा मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा को भंग करता हूं.

बुधवार को कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

बता दें कि इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी. गर्वनर ने बताया कि अगली सरकार गठित होने तक नायब सिंह सैनी राज्य के कार्यावाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

पहली बार आया ऐसा संवैधानिक संकट

गौरतलब है कि हरियाणा की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक था. यानी कि अभी इसके कार्यकाल पूरे होने में 52 दिन बचे हुए थे. संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक, विधानसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है. इस बीच 12 सितंबर को प्रदेश विधानसभा के पिछले सत्र को 6 महीने पूरे हो गए. क्योंकि अभी राज्य में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सत्र बुलाना संभव नहीं है. इसलिए इस संवैधानिक संकट को टालने के लिए विधानसभा को भंग कर दिया है. बता दें कि आजादी के बाद यह इस तरह का पहला ऐसा मामला है.

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