नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार (15 फरवरी 2024) को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये स्कीम RTI का उल्लंघन है। इतना ही नहीं उच्चतम अदालत ने एसबीआई से […]
नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार (15 फरवरी 2024) को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये स्कीम RTI का उल्लंघन है। इतना ही नहीं उच्चतम अदालत ने एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद पीएम मोदी से इस्तीफा देने की मांग की है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए क्योंकि चुनावी बांड पागलपन भरा विचार था और ये एक बड़ा घोटाला बन गया, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के बीजेपी के दावे को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच का फैसला एकमत है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो फैसले हैं, लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक है।
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