नई दिल्ली, Big changes from April कल यानि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है. फाइनेंसियल ईयर 22-23 के पहले दिन बैंको में किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं होता है, क्योंकि इस दिन सभी बैंक कर्मचारी बैंक खातों की क्लोजिंग में व्यस्त रहते है. इस बीच नए बजट में इनकम टैक्स के नियमो को लेकर कई बदलाव किये गए है जिससे आम आदमी के निवेश पर इसका असर पड़ेगा। इसमें डिजिट करेंसी -क्रिप्टोकरंसी से लेकर PF योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा।
देशभर में कल से डिजटल करेंसी क्रिप्टो पर कर व्यवस्था धीरे-धीरे लागू होगी। क्रिप्टो पर होनी वाली कमाई पर अब सभी को नए नियम के मुताबिक 30 फीसदी का कर देना होगा। वहीं एक जुलाई से एक फीसदी टीडीएस संबंधित प्रावधान लागू होंगे। TDS की सिमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष ₹50 हजार रुपये होगी, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।
सरकार ने Crypto पर इन्वेस्ट के दौरान हुए नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को 1 क्रिप्टो में फायदा होता है और दूसरे में नुकसान होता है तो शेयरों की तरह इसमें आपको भरपाई का लाभ नहीं मिलेगा। इसको ऐसे समझिए कि यदि आपको 1 बिटकॉइन पर एक हजार का लाभ होता हैं और एथेरियम पर 700 का नुकसान उठाते हैं, तो आपको एक हजार पर कर देना होगा, न कि 300 के अपने शुद्ध लाभ पर। इसके साथ ही इन्वेस्टर
शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में नुकसान की भरपाई का लाभ क्रिप्टो पर नहीं उठा सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने इस बार टैक्स रिटर्न में एक नई सुविधा दी है, जिसके तहत यदि करदाताओं को आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियों या गलतियों को सुधारना होगा तो वे एक अपडेटेड रेतुर्न फाइल कर सकते है. करदाता इसे वर्ष के अंत से दो साल के भीतर दाखिल कर सकते हैं
राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता (Employer) द्वारा दिए गए अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी तक एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती का दावा कर सकते है. इससे पहले कर्मचारी केवल 12 फीसदी तक के लिए दावा कर सकते हैं।
CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ने कल यानि 1 अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत यदि व्यक्ति EPF में सालाना 2.50 लाख से ज़्यादा रूपये इन्वेस्ट करता है, तो उसे अपनी ब्याज इनकम पर टैक्स देना होगा
नए नियम के तहत उन व्यक्तियों को कर में छूट प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु पर उसके परिवार को 10 लाख रूपये तक की राशि प्राप्त हुई हैं, तो उसमें भी उन्हें छूट दी जाएगी। ध्यान दें यह छूट तभी मिलेगी जब परिवार के सदस्यों को ऐसा भुगतान मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त होता है। हालांकि, यह नियम 1 अप्रैल 2020 से पूर्व प्रभाव से लागू होगा।
इनकम टैक्स के नियमो में एक बड़ा बदलाव विकलांग व्यक्ति के माता-पिता को दिए जाने वाले टैक्स छूट को लेकर है। दिव्यांग के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
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