उत्तरप्रदेश, Uttar Pradesh यूपी सरकार को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट में योगी सरकार ने बताया कि CAA-NRC के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को भेजे गए वसूली नोटिस को सरकार ने वापस ले लिया है. CAA-NRC के दौरान कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए भेजे गए कुल 274 नोटिस वापस लेने के साथ-साथ उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी वापस ले ली गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि लोगों की जब्त की गई सम्पत्ति भी सरकार को वापिस करनी होगी साथ ही इस पूरे मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई करें और और बनाए गए ट्रिब्यूनल को अप्रोच करें.
इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस को रद्द करने को कहा था. इस मामले में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार से कार्यवाही वापस लेने का एक अंतिम मौका देने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार कारण बताओ नोटिस को वापस नहीं लेती है तो वह कार्यवाही को रद्द कर देगी. इसके लिए राज्य सरकार को कोर्ट ने 18 फरवरी तक का समय दिया था.
उत्तप्रदेश में साल 2019 के दौरान कई शहरों में सीएए विरोधी दंगे हुए थे. इस दंगे में दंगाईयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद योगी सरकार ने दंगाईयों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी फोटो को सार्वजिनक स्थानों पर लगाया था. साथ ही सभी दंगाईयों के खिलाफ सरकार ने वसूली का नोटिस भी जारी किया था, जिसपर SP ने उसे इसे 18 फ़रवरी तक वापस लेने का समय दिया था
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