नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में SPG संशोधन बिल पेश किया. गृह मंत्री ने कहा कि कानून में बदलाव के लिए हमने यह बिल पेश किया है. अमित शाह ने कहा कि नए बदलावों के बाद एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ मौजूद प्रधानमंत्री को ही जाएगी. साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को पांच साल तक ये सुविधा दी जाएगी.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसपीजी को लेकर जो संशोधन सरकार करने जा रही है उसके तहत यह सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके आवास में रहने वालों के लिए होगी. अमित शाह ने आगे कहा कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार जो सरकार की ओर से आवंटित आवास पर रहते हैं, उन्हें 5 साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा मिलेगी.
लोकसभा में अमित शाह ने बताया कि एसपीजी का गठन 1985 में बनी एक कमेटी के आधार पर हुआ. साल 1985-88 तक एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी. साल 1988 में एक कानून बना, जिसके तहत एसपीजी काम करने लगी. साल 1991, 1994, 1999 और 2003 में इसमें संशोधन हुआ जिसके बाद अब यानी 2019 में वे इसमें एक और संशोधन करने की तैयारी में हैं.
लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि संविधान के मुताबिक, प्रधानमंत्री हेड ऑप गवर्नमेंट हैं और उनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए एसपीजी का गठन किया है. अमित शाह ने आगे कहा कि भारत में दो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है जो देश के लिए बड़ी क्षति है. इसके बाद ही यह कानून बनाया गया है जिसमें अब नरेंद्र मोदी सरकार संशोधन करने जा रही है.
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