समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुंख्यमंत्री मुलायम सिंह ने सरकारी बंगला बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुलायम सिंह ने सेहत का हवाला देते हुए दो साल की मोहलत मांगी है.
लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद सरकारी विभाग ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुंख्यमंत्रियों को 15 दिन के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद मुलायम सिंह ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने बढ़ती उम्र और खराब होती सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है. पूर्व सीएम मुलायम सिंह ने 2 साल की मोहलत मांगी है और उस बीच दूसरे समुचित घर का इंतजाम करने की बात कही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की याचिका को अभी शीर्ष न्यायालय ने मंजूर नहीं किया है. बता दें इस लिस्ट में बसपा प्रमुख मायावती का नाम भी शुमार हैं. मुलायाम सिंह सरकारी बंगले को लेकर उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ से 17 मई को मुलाकात की थी. जिसके बाद कोई रास्ता न निकलते देख मुलायाम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
इससे पहले मुलायाम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी राज्य संपत्ति विभाग से बंगला खाली करने के लिए दो साल का समय मांगा है जिस पर विभाग विचार कर रहा है. इस संदर्भ में विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए थे. साथ ही SC ने राज्य संपत्ति को नोटिस भेजने का भी आदेश दिया था. इस लिस्ट में मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव शामिल हैं.
सरकारी बंगला खाली करने के लिए अखिलेश यादव ने मांगा समय, कहा-किराए का घर ढूढ़ रहा हूं