Azam Khan Hate Speech Case:

रामपुर। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर कोर्ट ने आज उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने रामपुर विधायक को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।

2019 में दिया था भड़काऊ भाषण

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आज़म खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने रामपुर के मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिपण्णी की थी। आज़म ने देश में बनी स्थिति के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पिछले दिनों इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी।

विधानसभा की सदस्यता जाएगी?

गौरतलब है कि आज़म खान इसी साल मई महीने में 28 साल जेल में बिताने के बाद बाहर निकले हैं। इसके बाद से ही वो लगातार बीमार चल रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी नेताओं ने आजम खान के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि अगर सपा नेता के खिलाफ 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी।

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