नई दिल्ली: शनिवार (25 नवंबर) को साकेत कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस (Soumya Vishwanathan Murder Case) में सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने चार आरोपियों को मकोका के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये 4 आरोपी- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार मर्डर केस में दोषी […]
नई दिल्ली: शनिवार (25 नवंबर) को साकेत कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस (Soumya Vishwanathan Murder Case) में सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने चार आरोपियों को मकोका के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये 4 आरोपी- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार मर्डर केस में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या के हत्या (Soumya Vishwanathan Murder Case) के लिए 4 आरोपियों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मालिक, अजय कुमार को दोषी करार दिया। साथ ही 1 आरोपी अजय सेठी को हत्या में सहयोग करने के लिए दोषी पाया गया है। कोर्ट ने अजय सेठी को IPC की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया।
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जानकारी हो कि साल 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 सितंबर 2008 को जब पत्रकार अपनी कार से घर वापस लौट रही थीं, तब उन्हें गोली मार दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।