नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक नहीं लगेगी और इस पर 4 हफ्ते में नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है. इसमें अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की जाएगी. पहले इस मामले की जांच की जाएगी. मामले की सुनवाई सीजीआई रंजन गोगोई की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इसपर लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. आरक्षण के पक्ष के लोगों ने रोक न लगने पर खुशी जाहिर की है. वहीं इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं.
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