लखनऊ; मथुरा कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे को लेकर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। हिंदू सेना के बयान को सुनकर, सिविल जज डिवीजन तृतीय उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे करने का आदेश दिया। अब 20 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी जानी है। आपको […]
लखनऊ; मथुरा कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे को लेकर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। हिंदू सेना के बयान को सुनकर, सिविल जज डिवीजन तृतीय उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे करने का आदेश दिया। अब 20 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी जानी है। आपको बता दें, कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह सर्वे के आदेश जारी किए हैं. वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में दिए गए आदेश की तर्ज पर सर्वे करने का आदेश दिया गया है.
इस मामले में गुरुवार को प्रतिभागियों को नोटिस दिए जाने थे, लेकिन किसी कारण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. 8 दिसंबर को दिल्ली में रहने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सीनियर (III) डिवीजन सिविल जज सोनिका वर्मा की कोर्ट में परिवाद दायर किया था.
औरंगजेब ने तैयार की थी ईदगाह
इसमें कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि 13.37 एकड़ में बने मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह तैयार की थी. उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर निर्माण तक की पूरी कहानी कोर्ट के सामने पेश की। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंहने साल 968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच के समझौते पर सवाल उठाया है.
आपको बता दें कि भारतीय सेना ने विवादित स्थल के निरीक्षण का अनुरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है. न्यायिक आयुक्त को भेजकर रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि की अवैध रूप से बनाई गई 13.37 एकड़ जमीन को रोकने और हटाने की मांग की थी. इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे होगा. इस मामले की रिपोर्ट आगामी 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करनी होगी.