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मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी को झटका, रांची MP-MLA कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को झटका लगा है. जहां झारखंड की MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज कर दी है. इस याचिका में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की मांग की गई थी. सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची MP-MLA कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है जहां अब कांग्रेस नेता को दोनों जगह पेश ओना पड़ेगा.

मोदी सरनेम मामले में रांची के प्रदीप मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज़ करवाया था. उन्होंने कहा था कि चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी जिसे लेकर उनकी भावनाएं आहत हुई थीं. बता दें, पहले ही इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा हो सकती है जहां मार्च महीने मिनी सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में उन्हें सजा सुनाई थी. इसके अगले ही दिन राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनपर ये कार्रवाई की गई थी जिसके बाद वह 2024 लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं. बता दें, ये पूरा मामला राहुल गांधी के आज से चार साल पुराने भाषण से जुड़ा है.

आपराधिक मानहानी मामले में मिली थी सजा

बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले कांग्रेस नेता को सूरत जिला अदालत से 2 साल की सजा हुई थी। 2 साल की सजा के बाद इनको आपराधिक मानहानी मामले में लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। अब राहुल गांधी ने इस मामले में दोषसिद्धी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है।

लोकसभा सदस्यता जाने का ये था पूरा मामला

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद इनको इस साल 2023 मार्च में दोषी पाते हुए सूरत जिला अदालत द्वारा इनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के तुरंत बाद ही इनको अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। उनकी सासंदी जाने के बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब हंगामा हुआ था।

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Riya Kumari

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