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Shiv Sena MLAs Disqualification: 31 दिसंबर तक लें फैसला… SC ने महाराष्ट्र स्पीकर को दिया निर्देश

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायरों की अयोग्यता मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेर को विधानसभा सत्र और छुट्टियों के दौरान विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा. अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के पहले सप्ताह […]

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Shiv Sena MLAs Disqualification: 31 दिसंबर तक लें फैसला… SC ने महाराष्ट्र स्पीकर को दिया निर्देश
  • October 30, 2023 3:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायरों की अयोग्यता मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेर को विधानसभा सत्र और छुट्टियों के दौरान विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा. अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में होगी.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मामले पर स्पीकर 31 दिसंबर तक फैसला लें. इसके साथ ही सीजेआई ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की उस अपील पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का वक्त मांगा था.

पिछली सुनवाई में ये कहा था

बता दें कि इससे पहले 17 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को आखिरी मौका देने की बात कही थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विरोधी धड़े (उद्धव गुट) की ओर से जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए विधानसभा स्पीकर वास्तविक समयसीमा को तय करें. इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि याचिकाओं पर जल्द फैसले लिए जाने की आवश्यकता है.

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