नई दिल्ली. जेएनयू की पूर्व छात्रा और कश्मीर नेता शेहला रशीद को सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को शेहला रशीद की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा किया और दिल्ली पुलिस को कहा कि अगर उन्हें जांच के दौरान, शेहला रशीद को गिरफ्तार करना पड़े तो 10 दिन पहले गिरफ्तारी का नोटिस देना होगा. पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच शुरुआती स्तर पर है. दअरसल शेहला राशिद ने सोशल मीडिया पर आर्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी. अभी उसकी जांच चल रही है.
शेहला रशीद ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए विवादित ट्वीट किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सितंबर महीने में शेहला के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था. शेहला पर झूठी खबर फैलाने का भी आरोप है.
शिकायतकर्ता वकील अलख अलोक श्रीवास्तव ने इनखबर से बातचीत में बताया कि पहले इस मामले में शेहला रशीद की गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, उसे हटा दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने शेहला रशीद की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा कर दिया. यानी कि अब वे अरेस्ट की जा सकती हैं. हालांकि संतुलन बनाते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देकर ही गिरफ्तारी की जाए.
गौरतलब है कि शेहला रशीद कई बार विवादों में रह चुकी हैं. उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी उन्होंने विवादित ट्वीट किया था. जिसके बाद उनके खिलाफ देहरादून में शिकायत दर्ज हुई थी. इसके अलावा पिछले साल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने फर्जी ट्वीट किया था. हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे मजाक बताकर कन्नी काट दी थी.
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