नई दिल्ली. सुनंदा पुष्कर मृत्यु के मामले में बीते गुरुवार कांग्रेस नेता शशि थरूर को पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत दी गई जिसके बाद शनिवार को शशि थरूर को नियमित जमानत मिली. इस मामले में कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आवेदन में कोर्ट से मांग की है कि थर्ड पार्टी को चार्जशीट की प्रति न दी जाए और न ही लीक करें. शनिवार को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा किए दखल देने के बाद सुनंदा पुष्कर केस की चार्जशीट को शशि थरुर ने शेयर करने से मना करने का आवेदन किया. जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस केस में किसी से भी चार्जशीट की कॉपी न दी जाए.
शनिवार को कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की दखलअंदाजी को लेकर भी काफी बवाल हुआ. शशि थरूर ने कोर्ट में एप्लीकेशन के जरिए मांग की कि वह थर्ड पार्टी यानी मीडिया या किसी से भी चार्जशीट, बातें या कॉपी शेयर करने पर रोक लगाएं. इसके बाद इस केस में कोर्ट की इजाजत के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को चार्जशीट की प्रति नहीं मिल पाएगी. बता दें शनिवार को सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर पुलिस और शशि थरूर के द्वारा विरोध किया गया. जबकि स्वामी का कहना था कि वह इस मामले में मदद कर रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो. कोर्ट ने भी स्वामी से पूछा कि आपका इस मामले में क्या लेना देना है.
गौरतलब है कि कोर्ट ने शशि थरूर को समन भेजकर 7 जुलाई को पेश होने को कहा था. इसी दिन शशि थरूर कोर्ट में पेश हुए और उन्हें रेगुलर जमानत दे दी गई. बता दें सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के लीला पैलेस होटल में मिला था. इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाया और प्रताड़ित करने का आरोपी बनाया था.
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