October 24, 2024
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सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को लगा बड़ा झटका, अब घड़ी चिन्ह का इस्तमाल …

सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को लगा बड़ा झटका, अब घड़ी चिन्ह का इस्तमाल …

  • WRITTEN BY: Manisha Shukla
  • LAST UPDATED : October 24, 2024, 4:51 pm IST
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नई दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की उस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई थी. एनसीपी (शरद पवार) ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी.

 

चुनाव चिन्ह पर डिस्क्लेमर लगाना जरुरी

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से शपथ पत्र मांगा और उसमें घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने की बात लिखने के लिए कहा. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हम इन्हें (अजित पवार) जवाब का मौका देंगे. यह हलफनामा भी दें कि भविष्य में इस आदेश का उल्लंघन नहीं होगा. यह भी लिखें कि अतीत में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है.” जस्टिस ने कहा, “अजित पवार शपथ पत्र दें कि वह 19 मार्च और 4 अप्रैल को आए हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं.” इस मामले में अगल सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

असली एनसीपी कौन

चुनाव आयोग ने अजित पवार की एनसीपी को असली ठहरा कर पार्टी का चिन्ह (घड़ी) इस्तेमाल करने का अधिकार दिया था. कोर्ट में बहस के दौरान शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “मार्च में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को हमारे लिए भी एक चिन्ह तुरही आवंटित करने का आदेश दिया. अजित पवार से कहा गया था कि घड़ी चिन्ह के साथ यह लिखें कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. इन्होंने इसका सही तरीके से पालन नहीं किया. लोग घड़ी चिन्ह को शरद पवार से पहचानते हैं.”

डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिया

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “इन्होंने (अजित पवार) कोर्ट के आदेश के मुताबिक डिस्क्लेमर नहीं लगाया. हमने कोर्ट को तस्वीरें सौंपी हैं. अब इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए.” इस पर अजित पवार के वकील बलबीर सिंह ने कहा, “इन्हें कुछ तो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. कोर्ट में गलत तस्वीरें पेश की जा रही हैं. एक-दो मामले में टेंट हाउस वाले की गलती हो सकती है. इस आधार पर हम पर आरोप नहीं लगा सकते. यह तस्वीरें सीधे कोर्ट में रखी गई हैं. हम अचानक इसका जवाब कैसे दे सकते हैं. हमें इस अर्जी की कॉपी पहले मिलनी चाहिए थी.”

 

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