नई दिल्ली: एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी सह यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को अब कोर्ट ने जमानत दे दी है. गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने एयर इंडिया की फ्लाइट में 70 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला के ऊपर नशे की हालत में पेशाब कर दिया था. […]
नई दिल्ली: एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी सह यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को अब कोर्ट ने जमानत दे दी है. गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने एयर इंडिया की फ्लाइट में 70 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला के ऊपर नशे की हालत में पेशाब कर दिया था. महिला ने इस मामले में शिकायत दर्ज़ करवाई थी जिसके बाद 7 जनवरी को शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद ये मामला न्यायलय में चल रहा है. अब दिल्ली की कोर्ट ने इस मामले में शंकर मिश्रा को जमानत दे दी है. शंकर मिश्रा को ये जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने एक लाख रुपये के मुचलके पर दी है.
Patiala House Court grants bail to Shankar Mishra, accused of allegedly urinating on a woman on board an Air India flight from New York to New Delhi on November 26 last year. He was arrested by the Delhi Police on January 6. pic.twitter.com/mrxrYZt3fo
— ANI (@ANI) January 31, 2023
गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी. इस फ्लाइट में एक 35 वर्षीय यात्री ने नशे में धुत्त होकर 70 वर्षीय महिला को-यात्री पर पेशाब कर दिया था. इसके बाद महिला ने शिकायती पत्र लिखा था जिसमें एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा एक्शन ना लेने और सुस्ती दिखाने की बात कही गई थी. महिला ने न्याय की मांग की थी जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी शंकर मिश्रा को 7 जनवरी को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया था.
एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में DGCA ने बड़ा फैसला लिया है. जहां अब एयर इंडिया एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, DGCA ने संबंधित पायलट का लाइसेंस भी अगले 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. दूसरी ओर मामले में आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने बीते दिनों एयर इंडिया कि ओर से मिश्रा पर लगाए गए 4 महीने के बैन को गलत बताया है. दरअसल एअर इंडिया ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने शंकर के एयरलाइंस में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था।
आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेई ने एयरलाइंस के इस फैसले को लेकर नाराज़गी जताई थी. अक्षत ने मुअक्किल शंकर कमेटी के फैसले पर असहमति जताई थी. उनका कहना था कि वह इसके खिलाफ एक्शन लेंगे. अक्षत ने बताया कि जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है. फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट है. ऐसे में उनके मुअक्किल द्वारा पेशाब करने का मामला काल्पनिक हो सकता है.
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