Cash For Jobs Scam के चलते गिरफ्तार हुए सेंथिल बालाजी, जानिए क्या है ये घोटाला

Cash For Jobs Scam, Inkhabar। ED ने मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के आवास के अलावा उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें, ईडी ने नौकरी के बदले पैसा (कैश फॉर जॉब्स स्कैम) मामले को लेकर ये छापेमारी की है। चेन्नई में स्थित सेंथिल बालाजी के आवास पर देर रात तक चले तलाशी अभियान के बाद ईडी ने पूछताछ के बाद सुबह बिजली मंत्री को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के दौरान सेंथिल रोते हुए दिखाए दे रहे है। गिरफ्तार होने के बाद अचानक सेंथिल बालाजी ने तबीयत के बिगड़ने की शिकायत ईडी के अधिकारियों से की थी, जिसके बाद उन्हें नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएमके के नेताओं ने ईडी के लोगों पर मंत्री बालाजी को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। आइए हम आपको बताते है आखिर क्या है Cash For job Scam जिसके चलते बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी हुई है।

क्या है Cash for jobs Scam

बालाजी 2011 से 2015 के बीच अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहे थे। बालाजी के कार्यकाल के दौरान ही उनपर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को पैसों के बदले नौकरी दिलाई थी। इस दौरान ईडी ने घोटाले से जुड़े चार मामले दर्ज किए थे और इन चारों में बालाजी को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो मामले राज्य परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों की नियुक्ति में अनियमितता से संबंधित था। इसके अलावा एक मामले में बालाजी पर आरोप थे कि उन्होंने दो ड्राइवर और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए पैसे भी लिए है।

मद्रास हाईकोर्ट ने जांच पर लगाई रोक

बाद में बालाजी ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 को दिए अपने आदेश में ईडी को बालाजी के खिलाफ कैश फॉर जॉब स्कैम में दर्ज दो मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था। बता दें इस मामले में ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और 2021 में सभी मामलों में चार्जशीट दायर कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि केंद्रीय एजेंसी की जांच महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत हासिल करने में विफल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके जरिए कोर्ट ने Cash For job Scam मामले में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ नए सिरे से ईडी को जांच करने के आदेश दिए थे। जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस वी रमासुब्रमणयम की पीठ ने होईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी अब अपनी जांच को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते है। बता दें, तमिलनाडु सरकार में बिजली, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग देखने वाले बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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