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लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू,नियमों का पालन जरूरी वरना….

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में आगामी 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ पुलिस ने यह कदम रमजान, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती औऱ ईद के चलते उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कुछ राज्यों को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने के लिए नई गाइडलाइन जारी करने के लिए […]

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लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू,नियमों का पालन जरूरी वरना….
  • April 10, 2022 12:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में आगामी 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ पुलिस ने यह कदम रमजान, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती औऱ ईद के चलते उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कुछ राज्यों को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने के लिए नई गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है। इस दौरान तमाम त्योहारों, कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षाओं में कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने बताया कि विधानसभा के आसपास घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली और ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। साथ ही विधानसभा के आसपास 10 मई तक विरोध प्रदर्शन पर भी बैन होगा। इस अवधि के दौरान यूपी विधानसभा के सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर भी पाबंदी रहेगी। बता दें यह सभी नए नियम 9 अप्रैल से लागू हो चुके हैं।

इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि बिना परमिशन के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा साथ ही रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी ।हालांकि धार्मिक स्थल और सार्वजनिक जगहों पर नियम के अनुसार ही लोग लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर पाएंगे। वही लखनऊ कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने बताया कि यदि राजधानी में कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के दिखता है तो उससे फाइन वसूला जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को कार्यक्रमों, सार्वजनिक सभाओं और परीक्षा स्थलों में फॉलो करना अनिवार्य है। इसी के चलते यह कदम उठाए गए हैं।

फेस मास्क ओवर जरूरी

वही आदेश के मुताबिक लखनऊ में होटल रेस्टोरेंट जिम, वाटर पार्क, स्पा सभी खुले रहेंगे हालांकि इस दौरान सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन सभी जगहों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क होना जरूरी है।

सार्वजनिक जगहों पर 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन

लखनऊ पुलिस के आदेश के मुताबिक 10 मई तक विधानभवन के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सामूहिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी साथी ड्रोन शूटिंग पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। हालांकि 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर पुलिस आयुक्त की परमिशन के साथ फोटोग्राफी और ड्रोन शूटिंग की जा सकती है। इसके अलावा बिना अनुमति के 5 से ज्यादा लोगों का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा साथ ही सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन होगा।

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