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Pakistan: बिगड़ते हालात को देखते हुए लाहौर में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू

नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालांकि अब उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन यहां पर हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, अब लाहौर में बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां […]

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Pakistan: बिगड़ते हालात को देखते हुए लाहौर में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू
  • May 15, 2023 5:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालांकि अब उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन यहां पर हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, अब लाहौर में बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है.

17 मई तक रुकी इमरान की गिरफ्तारी

पाकिस्तान के लाहौर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है. लाहौर में धारा 144 अगले 7 दिनों तक लागू होगी. दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिनों उन्हें कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सभी मामलों में जमानत दे दी और इमरान खान की गिरफ्तारी को भी 17 मई तक के लिए रोक दिया. इस फैसले के बाद से पाकिस्तान सरकार और चीफ जस्टिस के बीच तल्खी तेज हो गई है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को जमानत मिलने को लेकर सभी PTI विरोधी दल एक हो गए हैं.

SC की जज के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

बता दें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) इमरान खान की रिहाई के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन कर रही है. जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में पीडीएम कई पार्टियों से मिलकर बना संगठन है. इसमें सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUIF) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) समेत कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं जो इस समय इमरान खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. गौरतलब है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही इमरान खान को लेकर फैसला सुनाया था. इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन पकिस्तान की सियासत में इस जमानत को लेकर बवाल जारी है. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है.

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