September 24, 2024
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SEBI ने लिया एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे पर लगाया 1 करोड़ रूपये का जुर्माना, और 5 साल के लिए…, जानें पूरा मामला

  • WRITTEN BY: Aprajita Anand
  • LAST UPDATED : September 24, 2024, 10:31 am IST

नई दिल्ली: शेयर बाजार नियामक SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में बिना उचित जांच-पड़ताल के सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी देने के लिए लगाया है.

जानें क्या है मामला

बता दें कि अनमोल पर यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस मामले में लगाया गया है. अनिल अंबानी और 24 अन्य को ट्रांसफर करने से संबंधित मामले में अगस्त में दिया था. साथ ही इन सभी लोगों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सेबी का कहना है कि कॉरपोरेट लोन को मंजूरी देते समय उचित जांच नहीं की गई. इस वजह से उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने सोमवार 23 सितंबर 2024 को अपने आदेश में कहा कि उसने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में चल रही जांच पूरी कर ली है. SEBI ने बताया कि उसने जो जांच पूरा किया है उसमें उसने पाया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया था उन लोगों ने सेबी की लिस्टिंग और डिस्क्लोजर रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है.

राशि भरने के लिए 45 दिन का समय

इसके अलावा रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी जुर्माना लगाया गया है. SEBI ने गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दोनों को जुर्माना राशि भरने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है. साथ ही अनमोल अंबानी ने 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी थी. इससे पहले निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में GPCL (Gujarat Power Corporation Limited) ऋण जारी नहीं करने का निर्देश दिया था.

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