September 13, 2024
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सेबी ने लगाया अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना, शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के विचलन के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. इसके अलावा नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

शेयरों में आई गिरावट

सेबी के आदेश के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. रिलायंस पावर में 5 फीसदी, रिलायंस इंफ्रा में 10.4 फीसदी और आरएचएफएल में 4.90 फीसदी की गिरावट आई. वहीं नियामक की जांच से पता चला कि अनिल अंबानी और कंपनी से जुड़े अन्य प्रमुख लोगों के नेतृत्व में महत्वपूर्ण धन का दुरुपयोग किया गया था. यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये संस्थाएं पैसे की हेराफेरी में शामिल थीं, जिससे प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन हुआ और निवेशकों के विश्वास का उल्लंघन हुआ.

हस्ताक्षरित आदेश

वहीं सेबी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि नोटिस प्राप्तकर्ता सामान्य प्रयोजन कार्यशील पूंजी (जीपीसी) ऋण वितरित करके एक धोखाधड़ी योजना को अंजाम देने में शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ऋणों को अंततः एनपीए घोषित किए जाने के कारण कंपनी के वित्त में गिरावट आई.

सेबी की जांच

एक विस्तृत आदेश में सेबी ने प्रत्येक इकाई की भागीदारी और धन के हेरफेर में उनकी विशिष्ट भूमिकाओं को रेखांकित किया. सेबी की जांच के अनुसार इस योजना को आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) द्वारा प्रशासित किया गया था, जिन्होंने अयोग्य लोगों और आगे के उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए ऋणों की संरचना की थी. ये उधारकर्ता प्रमोटरों से निकटता से जुड़े हुए थे, जिससे कंपनी के धन के दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं.

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