School Reopening Unlock 4: इसके अलावा स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमीट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और अन्य जगहों में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी होगा. गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स व अन्य इवेंट में ज्यादा बच्चों के इकट्ठा होने पर सख्त मनाही होगी.
नई दिल्ली: एक तरफ देश में कोरोना के मामले एक लाख का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. नए गाइडलाइंस के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक छात्र स्कूल आ सकते हैं. हालांकि छात्रों पर स्कूल आने का कोई दवाब नहीं होगा साथ ही उन्हें स्कूल आने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी और स्कूल में जमा करनी होगी.
इसके अलावा स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमीट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और अन्य जगहों में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी होगा. गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स व अन्य इवेंट में ज्यादा बच्चों के इकट्ठा होने पर सख्त मनाही होगी. आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों / छात्रों / कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे.
स्कूल में एयर-कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के बीच रखना होगा. जहां बच्चे बैठेंगे उस क्लासरूम में ताजी हवा जरूरी है. स्कूल में मौजूद स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे. क्लॉसरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. यही नहीं स्टूडेंट्स पहले की तरह एक लाइन में नहीं बैठ पाएंगे. नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेजर, पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल में फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स आदि का बैकअप स्टॉक होना जरूरी है. ये सारी चीजें मैनेजमेंट को ही टीचर्स और एम्प्लाई को उपलब्ध कराना होगा.
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