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कलबुर्गी मर्डर केस में जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करें केंद्र, कर्नाटक सरकार और CBI: सुप्रीम कोर्ट

कलबुर्गी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और CBI जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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कलबुर्गी मर्डर केस
  • March 23, 2018 1:11 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. कर्नाटक के धारवाड में एम एम कलबुर्गी की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और CBI जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करें. बता दें कि पहले केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की थी. वहीं इस मामले में NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि ये आतंकवाद संबंधी मामला नहीं है.

बता दें कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, कर्नाटक सरकार और NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा था. कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी ने 30 अगस्त 2015 में हुई हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT जांच कराने की मांग की थी.

याचिका में कहा गया है कि वो राज्य की पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है. इसी तरह गोविंद पनसारे और नरेंद्र दोभोलकर की हत्या हुई लेकिन पुलिस जांच में कुछ सामने नहीं आया है.

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