नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट दो दिन बाद अवमानना के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या मामले में सजा सुनाने वाली है. अगले सोमवार यानी 11 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले पर न्यायमूर्ती यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच फैसला सुनाने जा रही है. बता दें, SC ने साल 2017 में माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का दोषी ठहराया था. जब उसने अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डॉलर हस्तांतरित करने की जानकारी वापस ली थी.
विजय को कई बैंकों का बकाया (6,200 करोड़ रुपये से अधिक) वापस करने का आदेश दिया गया था. साथ ही ब्रिटिश स्पिरिट निर्माता डियाजियो से $40 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के दावे को लेकर असफल रहने पर माल्या के खिलाफ अवमानना के लिए मुकदमा दायर किया गया था. इससे पहले कोर्ट विजय माल्या को आखरी चेतावनी भी दे चुका है. कोर्ट ने विजय माल्या को आखिरी मौका देते हुए कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मद्दे पर आगे का फैसला किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फरवरी महीने में बताया था कि बैंकों ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से कुल 18,000 करोड़ रुपये की वसूली की थी. बता दें, 66 वर्षीय विजय माल्या शराब कारोबार और किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े बैंक ऋण मामले का आरोपी है. जिसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की बताई गई है. एक रिपोर्ट की मानें तो भगोड़े माल्या पर भारतीय बैंकों के संघ द्वारा माल्या के स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस पर 1.05 बिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लोन की अदायगी को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है. इतना ही नहीं माल्या मामलों को लेकर ब्रिटेन की एक अदालत ने दिवालिया घोषित किया हुआ है.
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