Advertisement

SC: हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को सुप्रीम राहत, बरी करने का फैसला बरकरार

नई दिल्लीः हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि मामला साल 2000 में लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की हत्या जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि साल 2004 में ट्रायल कोर्ट […]

Advertisement
SC: हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को सुप्रीम राहत, बरी करने का फैसला बरकरार
  • January 10, 2024 4:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

नई दिल्लीः हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि मामला साल 2000 में लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की हत्या जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने अजय मिश्रा को बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या था हाईकोर्ट का फैसला

बता दें कि दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने आठ जनवरी को पारित अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को पढ़ने के बाद हम दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट कर रही मामले की सुनवाई

बता दें कि राजीव गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, जिसमें मई 2023 के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जिसमें बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से प्रयागराज की मुख्य पीठ में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का पहुंचा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। जानकारी दे दें कि हत्या के सिलसिले में लखीमपुर में दर्ज प्राथमिकी में अजय मिश्रा और अन्य का नाम शामिल था। जिनकी तिकुनिया इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

ये भी पढेः

Advertisement