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SC: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, ओबीसी श्रेणी के छात्र ले सकेंगेे मेडिकल में दाखिला

नई दिल्लीः एक अंतरिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र पर विवाद के कारण एक पानीपुरी विक्रेता के बेटे का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। प्रतिबंध से यह उम्मीद जगी है कि छात्रों को फिर से एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल सकेगा। […]

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SC: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, ओबीसी श्रेणी के छात्र ले सकेंगेे मेडिकल में दाखिला
  • April 6, 2024 11:13 am Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

नई दिल्लीः एक अंतरिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र पर विवाद के कारण एक पानीपुरी विक्रेता के बेटे का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। प्रतिबंध से यह उम्मीद जगी है कि छात्रों को फिर से एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल सकेगा।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि छात्र गुजरात के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में प्रवेश पाने के लिए भी पात्र है। इसके बाद पीठ ने छात्र के प्रवेश को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए कॉलेज, गुजरात राज्य, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया।

पूरा मामला

राठौड़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल गुजरात में रहते हैं। राठौड़ ने 20 अगस्त 2018 को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। लेकिन जांच के बाद प्रवेश समिति ने जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। प्रवेश समिति ने कहा कि यह गलत था क्योंकि वह गुजरात में एसईबीसी समुदाय की तेली जाति से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी श्रेणी की तेली जाति से हैं। एमएसयू से संबद्ध वडोदरा सरकारी मेडिकल कॉलेज ने उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद सितंबर 2023 में उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया था।

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