नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिया अनोखा फैसला. कोर्ट ने एक शख़्स को उसकी पैतृक दुकानें बेचकर बहू को गुजारा भत्ता देने की हिदायत दी है. जिस शख़्स को ये हिदायत दी है उसी शख्स के बेटे ने शादी के ठीक बाद पत्नी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वहां दूसरी शादी भी कर ली. सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने मोहन गोपाल नाम के शख्स को आदेश दिया कि वह अपनी 6 दुकानें बेचकर बहू को गुजारा भत्ता दे. उच्च न्यायालय (Supreme Court) ये भी पाया कि मोहन गोपाल और उसके बेटे वरुण गोपाल ने बार-बार हाथ अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे है. कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों को गुजारा भत्ता की पूरी रकम बहू को देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट में मोहन गोपाल और उनके बेटे के खिलाफ एक मामला समाने आया था जिसमें गोपल का बेटा अपनी पत्नी को छोड़ कर ऑस्ट्रेलिया भाग गया था. जहा उसने दुसरी शादी भी कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए.
कहा कि मोहन गोपाल को उनकी पैतृक 6 दुकानो को बेचकर गुजारा भत्ता और बकाया 1.25 करोड रुपए देना होगा. तब तक प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है वह महिला को मिलेगा. कोर्ट ने आदेश में साफ-साफ कह दिया है कि अगर 3 महीने के अंदर सारी प्रॉपर्टी नहीं बिकती हैं तो यह महिला के नाम कर दी जाएगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन दस्तावेजों की ओर भी गौर किया, जिसमें दावा किया गया था कि शादी के ठीक बाद वरुण गोपाल ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वहां दूसरी शादी भी कर ली. इस शादी से वरुण के बच्चे भी हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरुण की शादी साल 2012 में हुई थी. जिस वक्त वह ऑस्ट्रेलिया में नौकरी किया करता था. फिर शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया और लौटा ही नहीं. ऑस्ट्रेलिया की अदालत में वरूण ने तलाक नामा हासिल
किया. इसके बाद वरुण की पत्नी ने उसके और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई और गुजारा भत्ते की मांग की थी.
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