नई दिल्ली/पटना। आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए समय की मांग की गई, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी. अब इस मामले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के उस मूल रिकॉर्ड को मांगा है, जिसके आधार पर पूर्व सांसद को छोड़ा गया है. मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने बाद की तारीख दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद रिकॉर्ड पेश करने के लिए कोई वक्त नहीं दिया जाएगा.
बता दें कि आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर 8 मई को कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी, उस दिन अदालत ने बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
गौरतलब है कि, 5 दिसंबर 1994 को IAS अधिकारी और गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड मामले में आनंद मोहन करीब 16 साल तक जेल में बंद थे. इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने कानून में बदलाव कर आनंद मोहन रिहाई का रास्ता साफ कर दिया. इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन की सहरसा जेल से रिहाई हो गई.
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