SC: हिमाचल डीजीपी के ट्रांसफर पर एससी ने लगाई रोक, कारोबारी को धमकाने का आरोप

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बुधवार यानी 3 जनवरी को बड़ी राहत दी है। उनके ट्रांसफर संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से ट्रांसफर करने के लिए राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। इसके खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोक लगा दी है।

डीजीपी बने रहेंगे कुंडू

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कुंडू को 26 दिसंबर के आदेश की वापसी के वास्ते हाई कोर्ट में जाने के लिए छूट प्रदान की। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीठ ने कहा कि जब तक आदेश वापसी के आवेदन का उच्च न्यायालय निस्तारण नहीं करता, तब तक राज्य डीजीपी के पद से कूंडू के तबादले के आदेश स्थगित रहेगा।

डीजीपी पर कारोबारी को धमकाने का आरोप

हाई कोर्ट ने एक कारोबारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहमति जता दी थी। कुंडू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामला असाधारण है क्योंकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनका ट्रांसफर करने का आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुंडू के स्थानांतरण का आदेश हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मंगलवार यानी 2 जनवरी को जारी किया था।

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