SC on UP Govt Action: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेताया CAA प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस वापस लें या अंजाम भुगतें

SC on UP Govt Action नई दिल्ली. SC on UP Govt Action: सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर वर्ष 2019 में संशोधित नागरिकता कानून यानि CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को वसूली के नोटिस भेजे जाने पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है […]

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SC on UP Govt Action: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेताया CAA प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस वापस लें या अंजाम भुगतें

Aanchal Pandey

  • February 12, 2022 11:48 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

SC on UP Govt Action

नई दिल्ली. SC on UP Govt Action: सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर वर्ष 2019 में संशोधित नागरिकता कानून यानि CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को वसूली के नोटिस भेजे जाने पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह कानून के उल्लंघन के लिए शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर देगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होनी है. कोर्ट ने यह कार्यवाही वापस लेने के लिए राज्य सरकारों को अंतिम मौका दिया है. SC ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई यह कार्यवाही कानून के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ साल 2019 में देश भर में हड़कंप की स्थिति थी जगह-जगह कानून के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे. इसपर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्जाना वसूली के लिए नोटिस जारी कोय था. अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य सरकार वापस ले अन्यथा हम इसे स्वयं रद्द कर देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि वे कानून उल्लंघन के लिए शुरू की गई कार्रवाई को ही रद्द कर देगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई इसी माह 18 फरवरी को होगी. मामले की सुनवाई के वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसम्बर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की और से निर्धारित आणून के पूर्णतः विपरीत थी यही वजह है कि इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता.

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