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SC On Gujarat Riots Case: गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लिन चीट के खिलाफ दर्ज याचिका पर चार हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

SC on Gujarat Riots Case: गुजरात दंगों के दौरान हुई घटनाओं में से एक में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया ने गुजरात हाई कोर्ट के उसकी याचिका खारिज करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट में जाकिया ने एसआईटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में क्लिन चीट देने वाले फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज की थी.

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SC on Gujarat Riots Case: Supreme Court to hear after four weeks on Zakia Jafris plea against PM Narendra Modi clean chit in Gujarat riots case
  • January 15, 2019 12:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दिये जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज सुनवाई की. ये याचिका पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने दर्ज करवाई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस पर चार हफ्तों बाद अगली सुनवाई की जाएगी. बता दें कि गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य को एसआईटी ने क्लीनचिट दे दी थी.

एसआईटी के इस फैसला के खिलाफ जाकिया जाफरी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी. हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद जाकिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई. गुजरात हाई कोर्ट ने एक साल पहले ये याचिका खारिज की थी. जाकिया ने अपनी याचिका में मांग की थी कि गुजरात दंगों के मामले में 59 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं. उस समय हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में किसी बड़ी साजिश के आरोप को भी रद्द कर दिया था.

गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जाकिया से कहा भी था कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं. मामले से जुड़े लोगों को एसआईटी की क्लिन चीट मिलने के बाद जाकिया ने याचिका के जरिए कहा गया था कि गुजरात दंगों को आपराधिक साजिश मानते हुए 59 लोगों को फिर से आरोपी बनाकर नए सिरे से जांच के आदेश दिए जाएं.

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