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SC on Corona Death: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा दे सरकार, राशि भी खुद तय करे

SC on Corona Death: सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि मुआवजे की राशि सरकार खुद ही तय करे।

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  • June 30, 2021 12:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि मुआवजे की राशि सरकार खुद ही तय करे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके।

मालूम हो कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत चार लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।

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