नई दिल्ली : अगर आप कभी बाहर सिनेमाघरों में फिल्म देखने गए होंगे तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि सिनेमाघरों के अंदर बाहर का खाना ले जाने की अनुमति नहीं होती है. इस मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का एक आदेश भी सामने आया था कि सिनेमा घरों में बाहर का खाना […]
नई दिल्ली : अगर आप कभी बाहर सिनेमाघरों में फिल्म देखने गए होंगे तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि सिनेमाघरों के अंदर बाहर का खाना ले जाने की अनुमति नहीं होती है. इस मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का एक आदेश भी सामने आया था कि सिनेमा घरों में बाहर का खाना ले जाने की अनुमति होनी चाहिए. इस फैसले को चुनौती देने के लिए जम्मू-कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि सिनेमा हॉल जिम नहीं है, जहां आपको पौष्टिक भोजन चाहिए होता है. ये एक मनोरंजन की जगह है. हालांकि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है लिहाजा ये बात ठीक है कि यहां पर उसकी ही चलेगी.
हलांकी इन टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में बाहरी खाना-पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला अनुचित है. इस मामले में आदेश देकर हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में बाहर से लाए गए भोजन पर पाबंदी लगाई जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कई दिलचस्प टिप्पणियां की हैं.
सीजेआई ने कहा कि यदि कोई सिनेमाहॉल में अपने घर से जलेबी लेकर जाता है तो उसे रोकने के लिए प्रबंधन के पास तर्क है. वह ये कह सकता है कि यदि दर्शक ने उसकी सीट पर चाशनी वाले हाथ पोंछ दिए तो उसकी सफाई कौन करेगा? सिनेमा हॉल प्रबंधन को ये भी शिकायत है कि लोग मुर्ग-मुसल्लम भी लेकर आ सकते हैं. बाद में उनकी हड्डियां व यदि वहां पर छोड़ दी गईं तो उसकी सफाई भी कौन करेगा.
दरअसल 18 जुलाई 2018 को दो वकीलों ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बीते दिनों बाहरी खाद्य पदार्थ सिनेमा हॉल में ले जाने पर जम्मू में पाबंदी लगाते हुए नोटिस चस्पा कर दिए थे. याचिकाकर्ता की दलील थी कि सिनेमा घर अपने हॉल में बिकने वाले सामान ही खाने को मजबूर करते हैं. अब चाहे वह पौष्टिक हो या ना हो. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल की तुलना जिम से की.
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