Supreme Court on Article 370 Scrapping: नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने के फैसले पर बड़ा झटका दिया है. जम्मू कश्मीर पर फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को संवैधानिक बैंच को सौंप दिया है.
नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हाटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है. जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को संवैधानिक बैंच के पास भेज दिया है. साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से नोटिस जारी कर अपनी बात रखने के लिए कहा है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में संवैधानिक बेंच मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजने से पूरे विश्व में गलत मैसेज जाएगा.
कश्मीर टाइम्स की एक्जिक्युटिव एडिटर अनुराधा भासिल की कश्मीर में इंटरनेट, लैंडलाइन और बाकी संचार जरियों की बहाली को कम करने की मांग को लेकर दाखिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
Supreme Court issues notice to Centre and others and says that a five-judge Constitution Bench will hear all the petitions related to abrogation of Article 370, in the first week of October. pic.twitter.com/IiJ6vdPr9Q
— ANI (@ANI) August 28, 2019
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई एम पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी जम्मू कश्मीर जाकर अपनी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने की इजाजत दे दी है. इस संबंध में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीताराम येचुरी को कहा कि कोर्ट आपको जाने की इजाजत दे रहा है क्यों कि आप पार्टी के महासचिव हैं. हालांकि, कोर्ट से येचुरी से साफ कर दिया कि वह जम्मू कश्मीर सिर्फ अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं. किसी भी तरह के राजनीतिक उद्देश्य से नहीं.
Supreme Court said that the visit of Sitaram Yechury should only be to meet party leader Yousuf Tarigami as a friend, and not for any political purpose. https://t.co/mAM0SBAQAD
— ANI (@ANI) August 28, 2019