नई दिल्ली. SC Issues Notice to Centre Govt on CAA: नागरिकता संशोधन कानून(Citizenship Amendment Act 2019) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. नए कानून के खिलाफ दर्ज सभी याचिकाओं के मद्देनजर ये आदेश दिया. मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी. भाजपा सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 59 याचिकाएं दर्ज हैं जिनमें अधिकतर में इस कानून को असंवैधानिक और भेदभाव करने वाला बताया गया है.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की. तीनों जजों की बैंच ने जवाब के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने से रोक लगाने पर इनकार कर दिया. इस मामले में याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं.
मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) के विरोध में हुए प्रदर्शनों और हिंसा और पुलिस कार्रवाई के मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाकर अपील करें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जामिया समेत कई जगहों के छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने का भी कोई आदेश नहीं दिया और मामले की जांच के लिए कोई जांच कमेटी गठित की.
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