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SC Judgement: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर SC का निर्णय, मुख्य इलाकों में बाघ सफारी पर लगाई रोक

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह साफ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता को पहचानती है। आदेश के बाद, अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल […]

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SC Judgment
  • March 6, 2024 2:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 10 months ago

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह साफ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता को पहचानती है। आदेश के बाद, अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। SC ने कॉर्बेट में अवैध निर्माण, पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री रावत, पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी को फटकार लगाई।

कॉर्बेट में अवैध निर्माण

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नौकरशाहों और राजनेताओं ने जनता के विश्वास के सिद्धांत को कचरे में फेंक दिया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील गौरव कुमार बंसल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच पर अंतरिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

बता दें इसके अलावा, SC ने यह भी तय किया है कि सफारी बफर जोन में की जा सकती है या नहीं। फिर SC का कहना है कि जहां तक टाइगर रिजर्व में सफारी के कॉन्सेप्ट का सवाल है तो SC की गठित कमेटी इस पर गौर करेगी और वही शर्तें लगाएगी।

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