SBI Tax Savings Fixed Deposit Account: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 के तहत फिक्स्ड डिपोजिड (एफडी) या टर्म डिपोजिट (Term Deposit) अकाउंट पर अपने ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दर (Interest Rates) और इनकम टैक्स की धारा 80 सी (Tax Rebate Under Section 80C) के तहत टैक्स में छूट देता है. जानिए एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी अकाउंट के क्या है फायदे.
नई दिल्ली. SBI Tax Savings Fixed Deposit Account: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. एसबीआई (SBI) कई तकर की आकर्षक बचत योजनाएं देता है, जिनमें ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दर के साथ टैक्स में भी छूट मिलती है. एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम के अंतर्गत फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) या टर्म डिपोजिट (Term Depostie)अकाउंट भी इनमें से एक है. एसबीआई टैक्स बचत योजना, 2006 के फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट में ग्राहकों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट (Tax Rebate) भी मिलती है. आइए जानते हैं कि एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 के तहत बैंक अपने ग्राहकों को क्या फायदा दे रहा है.
SBI Tax Savings Fixed Deposit Account: एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 फिक्स्ड डिपोजिट (FD) अकाउंट की प्रमुख बातें-
– कोई भी व्यक्ति (Individual) या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) यानी एचयूएफ (HUF) का कर्ता (Karta) इस योजना का लाभ उठा सकता है.
– एसबीआई के एफडी अकाउंट में एक साल में न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं.
– एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 का न्यूनतम पीरियड 5 साल और अधिकतम 10 साल है. मतलब इस योजना के तहत में 5 साल से लेकर 10 साल तक पैसा जमा कराया जा सकता है.
– एसबीआई टैक्स बचत योजना में टर्म डिपोजिट या फिक्स्ड डिपोजिट के समान ही ब्याज मिलता है. 2 करोड़ या उससे कम के टर्म डिपोजिट पर साधारण व्यक्तियों के लिए ब्याज दर 6.85 प्रतिशत है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.35 प्रतिशत है.
– एसबीआई टैक्स बचत योजना,2006 के तहत जमा किए गए धन को पांच साल से पहले निकाला नहीं जा सकता है.
SBI Tax Saving Scheme, 2006 में 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट-
एसबीई की टैक्स बचत योजना, 2006 में पैसा जमा कराने का सबसे बड़ा फायदा टैक्स सेविंग है. इस योजना के तहत किए गए निवेश पर ग्राहकों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट (Tax Rebate) मिलती है. हालांकि इस डिपॉजिट अकाउंट का लोन लेने में उपयोग नहीं किया जा सकता है.