नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर आज करीब 40 मिनट तक सुनवाई की. इस दौरान SBI ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए कुछ वक्त चाहिए. इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI से पूछा कि 15 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई से अब तक आपने इन 26 दिनों में क्या किया?
बता दें कि करीब 40 मिनट तक की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि SBI कल (12 मार्च) तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी का खुलासा करे. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे.
गौरतलब है कि 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI को निर्देश दिया था कि वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 6 मार्च कर चुनाव आयोग को दे. इसके बाद एसबीआई ने 4 मार्च को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था.
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