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सावरकर के पोते ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा- ‘साबित करें मेरे दादा ने माफी मांगी थी’

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर को लेकर बयानों पर रंजीत सावरकर ने नाराजगी जताई है। रंजीत हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा है कि वे साबित करें कि मेरे दादा (सावरकर) ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। रंजीत ने ऐसे बयानों […]

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सावरकर के पोते ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा- ‘साबित करें मेरे दादा ने माफी मांगी थी’
  • March 28, 2023 12:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर को लेकर बयानों पर रंजीत सावरकर ने नाराजगी जताई है। रंजीत हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा है कि वे साबित करें कि मेरे दादा (सावरकर) ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। रंजीत ने ऐसे बयानों को बचकाना बताते हुए कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सावरकर नहीं है, इसलिए माफी नहीं मागेंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वह सावरकर के माफी मांगने का कोई सबूत दिखाएं।

राहुल ने सावरकर पर ये कहा था

बता दें कि, राहुल गांधी बीते शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह सरकार से नहीं डरेंगे, सरकार उनको डरा नहीं सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सूरत में अपराधिक मानहानि मामले में इसलिए माफी नहीं मांगी क्योंकि उनका नाम गांधी है, सावरकर नहीं। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता है। राहुल के इसी बयान पर सावकर के पोते ने कहा है कि देशभक्तों के नाम का प्रयोग राजनीति चमकाने के लिए करना गलत है। इस मामले पर उनके (राहुल गांधी) खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द

गौरतलब है कि, इससे पहले 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मानहानि के मुकदमे में दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। इससे पहले 23 मार्च को को चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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