नई दिल्ली: चर्चित पत्रकार सौम्या (Saumya) विश्वनाथन हत्या मामले के सभी 4 दोषियों की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पीड़ित परिवर ने दी है.फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या में शामिल सभी चार दोषियों की सजा को निलंबित दिया था और चारों को जमानत दे दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने का आधार यह बनाया था कि दोषी पहले ही 14 साल 9 महीने की सजा काट चुके हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील के निपटारे में समय लगेगा, इसलिए सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
30 सितंबर, 2008 को सौम्या (Saumya) की हत्या के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अमित शुक्ला, रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया था. और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सोमवार को पीड़ित परिवार की तरफ से दायर की गई अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है.
सौम्या (Saumya) विश्वनाथन एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करती थीं. उनकी 30 सितंबर 2008 को सुबह-सुबह दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के समय वह अपनी कार से ऑफिस से आ रही थीं. इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि विश्वनाथन की हत्या का मकसद लूटपाट करना था.
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Punishment: सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को आज मिलेगी सजा, साकेत कोर्ट सुना सकती है फैसला
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