नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। बता दें कि सत्येंद्र कुमार जैन फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को छह सप्ताह के लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया था। बाद में जमानत की समय-समय पर बढ़ा दी गई थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है उनके मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों ने हवाला के जरिए पैसा लिया और उससे जमीनें खरीदी। इससे पहले ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई टालने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 25 सितंबर तक टाल दी थी। बता दें कि सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी।
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