नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शारदा चिट फंड मामले में अदालत की निगरानी में जांच याचिका को खारिज कर दिया है. शारदा चिट फंड के निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में की जाए. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई की. याचिका में मांग की गई थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय, ईडी द्वारा की जा रही शारदा चिट फंड घोटाला मामलों की जांच के संबंध में एक निगरानी समिति या निगरानी तंत्र का गठन हो.
साथ ही मांग की गई थी कि जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट समय-समय पर दी जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकिल विकास सिंह ने कहा कि सीबीआई और ईडी की जांच के बावजूद कुछ सालों से मामले से जुड़ी कोई ठोस तस्वीर सामने नहीं आ रही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिशनर राजीव कुमार को शारदा चिट फंड मामले की जांच के चलते सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें शारदा चिट फंड मामले की जांच में सीबीआई का सहयोग करना है और पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होना है. शनिवार से ही राजीव कुमार से सीबीआई मामले में पूछताछ भी कर रही है. राजीव कुमार से सोमवार को भी शिलांग में सीबीआई शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी.
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